नई दिल्ली (ब्यूरो): इन दिनों पूरे देश में महामारी के चलते लॉकडाउन लगा है। 17 मई के बाद लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, जिसमें लोगों को कुछ राहत दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन अभी भी पूरी तरह से बंद हैं।वहीं कुछ लोग लॉकडाउन में भी ड्राइविंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे देश में कई एसे मामले सामने आए जिनमें लोग बिना पास के बेवजह सड़कों पर कारों और बाइक्स पर घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ताई बरतते हुए उनके चालान तक काट रही है। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं।

कंपनी ने जारी किया नोटिस

वहीं ऐसे लापरवाह लोगों के चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर लॉकडाउन के दौरान बिना पास के ड्राइविंग की, तो उस शख्स को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से इंकार कर सकती है। चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है। हालांकि इस पत्र की पुष्टि नहीं हो पाई है। पत्र में इंश्योरेंस कंपनी ने कार मालिक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, कंपनी ने पूछा है कि ड्राइविंग कर रहे शख्स ने लॉकडाउन के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अप्रैल 2020 को कार का एक्सीडेंट हुआ था।

ई-पास या आधिकारिक अनुमति पत्र मांगा

कंपनी ने कार मालिस से लॉकडाउन के दौरान कार चलाने को लेकर ई-पास या आधिकारिक अनुमति पत्र मांगा है। वहीं कंपनी ने दस्तावेज जमा कराने के लिए सात दिन का वक्त दिया है, अगर कार मालिक इस अवधि में कागजात जमा नहीं करा पाता है, तो उसका क्लेम निरस्त कर दिया जाएगा।