Prabhat Times
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बिगुल बज चुका है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पहली बार देश में मतदान होने जा रहा है।
बिहार विधासभा चुनाव तीन चरणों में होगा। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को वोटिंग होगी।
चुनाव आयोग इस बार चुनाव के लिए कई खास इंतजाम किए हैं ताकि मतदाताओं और मतदानकर्मियों को वायरस से बचाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा सके।
चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किए गए हैं। कैंडीडेट डोर टू डोर प्रचार नहीं कर पाएगे और मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। रोड शो तो होंगे, लेकिन नियमों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है। सामाजिक और आर्थिक जिंदगी बदल गई है।
कोरोना वायरस की वजह से दुनियभर 70 से ज्यादा देशों में चुनावों को टाल दिया गया। कोरोना के दौर में यह पहला चुनाव है। चुनाव नागरिकों का लोकतात्रिक अधिकार है। इसके जरिए वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

पोलिंग बूथ पर एक हज़ार से ज्यादा मतदाता नहीं

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम आज बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान करने जा रहे हैं। यह कोरोना काल में दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव है।
विहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। एक बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव कराए जाएंगे।
बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स हैं। 3 करोड़ 39 लाख महिला वोटर्स हैं। 3 करोड़ 79 लाख पुरुष वोटर्स हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 7 लाख हैंड सैनेटाइजर्स 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6 लाख फेस शील्ड और 3 लाख दस्तानों की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं के लिए 7.2 करोड़ दस्ताने की व्यवस्था की गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक, 18.87 लाख प्रवासी हैं बिहार में। इनमें से 16.6 लाख 18 सालों से वोट नहीं डाल पाए हैं।
13 लाख का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, बाकी का नाम शामिल किया गया है।

वोटिंग का समय 1 घण्टा बढ़ा

कोरोना मरीज आखिरी समय में स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में वोट डालेंगे। मतदान का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है।
सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां पर जरूरत होगी और मांग की जाएगी, वहां पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी।

डोर टू डोर नहीं कर पाएंगे प्रचार

नॉमिनेशन और एफिडेविट ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रहेगी। कैंडिडेट जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं।
नॉमिनेशन फाइल करते समय दो ही लोग जा सकते हैं। वाहन भी अधिकतम दो ही होंगे। घर-घर चुनाव प्रचार की अनुमति होगी, लेकिन कैंडिडेट सहित अधिकतम 5 लोग हो सकते हैं।
रोड शो की शर्तों के साथ अनुमति होगी, वाहनों का काफिला 5 गाड़ियों के बाद ब्रेक होगा। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा।
राजनीतिक दलों को के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने वेबसाइट पर कैंडिडेट्स के खिलाफ अपराधिक मामलों की जानकारी दें।
इसके अलावा कैंडिडेट्स को अखबार में भी इसकी जानकारी देनी होगी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।