Prabhat Times
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 31 जनवरी, 2017 को हुए मोड़ मंडी बम धमाके (maur mandi blast) में मारे गए चार नाबालिगों के पारिवारिक सदस्यों/वारिसों में से एक-एक मैंबर को सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में विशेष उपबंध करने की मंजूरी दे दी है। यह फ़ैसला आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान यह फ़ैसला लिया गया कि मृतक जपसिमरन सिंह (15) पुत्र खुशदीप सिंह, सौरव सिंगला (14) पुत्र राकेश कुमार, अंकुश (11) पुत्र ज्ञान चंद और रिपनदीप सिंह (9) पुत्र काला सिंह के परिवारों में से एक-एक मैंबर को उनकी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए विशेष उपबंध किया जाये।
नाबालिग मृतक के सम्बन्ध में मौजूदा नियम अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मुहैया नहीं करवाते। मंत्रीमंडल के आज के फ़ैसले से प्रत्येक मैंबर को विशेष केस (इसको प्रथा समझे बिना) के अंतर्गत प्रत्यक्ष कोटे के रिक्त पदों के विरुद्ध बठिंडा जि़ले या इसके साथ लगते जिलों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक नौकरी देने के लिए सम्बन्धित नियमों /नीति में छूट दे दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा नौकरी देने के अलावा प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 5-5 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में से दी जा चुकी है।
बताने योग्य है कि 31 जनवरी, 2017 को बठिंडा जि़ले में मोड़ मंडी में हुए बम धमाके में सात व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि 13 जख़़्मी हो गए थे।
राज्य सरकार ने मौजूदा नीति के मुताबिक दो मृतकों हरपाल सिंह (40) तेजा सिंह और अशोक कुमार (35) पुत्र बाबू राम को पहले ही सरकारी नौकरी मुहैया करवा दी है क्योंकि ये दोनों व्यक्ति अपने परिवारों के लिए रोज़ी-रोटी कमाने वाले थे।
अशोक कुमार के केस में, उसकी नाबालिग बेटी बाग़ो (11) की भी इस हादसे में मौत हो गई थी परन्तु परिवार के एक मैंबर को पहले ही नौकरी दी जा चुकी है जिस कारण आज मंजूर किये गए विशेष उपबंध में बाग़ो को शामिल नहीं किया गया।

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