Prabhat Times
जालंधर। (DC alerts! Candidates, political parties have to keep these things in mind) डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने चुनाव आयोग के निर्देशों के पूर्ण पालन को यकीनी बनाने के उद्देश्य से आज यहां अलग -अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, प्रिंटरों-पब्लिशरों, शराब ठेकेदारों और बैंक आधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग करके किसी भी कीमत पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न होने करने के आदेश दिए। उन्होंने सभी पक्षों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़रुरी एहतियात रखने की ज़रूरत पर भी बल दिया।
कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे चुनाव आयोग के निर्देशों अनुसार ही अपने उम्मीदवारों का प्रचार -प्रसार यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार की फोटो वाला पोस्टर सम्बन्धित जगह के मालिक की मंज़ूरी के बिना न लगाया जाये।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार खर्च 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है और हरेक उम्मीदवार की तरफ से अपना नामांकन पत्र दाख़िल करने वाले दिन से लेकर नतीजे वाले दिन तक किये गए चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखा जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की तरफ से 10 हज़ार रुपए से अधिक किये जाने वाले खर्च की अदायगी अपने चुनाव खर्च से सम्बन्धित खोले गए बैंक खाते में से चैक, डिमांड ड्राफ्ट और नैफट से की जा सकती है।
डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिए कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के द्वारा की जाने वाली इश्तिहारबाज़ी को ज़िला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से पहले से ही सर्टिफाइड करवाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी सरकारी इमारत या प्रॉपर्टी पर इश्तिहार की सख़्त मनाही है और प्राईवेट प्रापर्टी पर भी किसी तरह के पोस्टर, बैनर आदि लाने के लिए सम्बन्धित मालिक से सहमति (एन.ओ.सी) लेनी ज़रूरी है।
प्रिंटरों और पब्लिशरों के संगठन के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंनें कहा कि किसी भी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार की सामग्री छापते समय प्रिंटर की तरफ से प्रिंट लाईन और सामग्री की संख्या का ज़िक्र ज़रूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित आर.ओ. के दफ़्तर में भी दी जानी जरूरी होगी।
इस दौरान बैंक आधिकारियों को निर्देश देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार किसी भी संदिग्ध बड़ी रकम जमा करवाने और निकलवाने से सम्बन्धित जानकारी बैंक की तरफ से चुनाव दफ़्तर के साथ सांझा करना लाजिमी है। उन्होंने बताया कि यदि एक लाख रुपए से अधिक की रकम जमा करवाई या निकलवाई जा रही है या इसकी आर.टी.जी.एस. करवाई जा रही है या उम्मीदवार या उसके पति या पत्नी के खाते में से निकलवाई जा रही है तो इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि यदि बड़ी रकम या 10 लाख रुपए से अधिक की रकम निकलवाई जा रही है तो चुनाव कार्यालय के ध्यान में लाकर यह जानकारी आयकर विभाग के नोडल अफ़सर के साथ सांझा की जायेगी। डिप्टी कमिश्नर ने शराब ठेकेदारों को भी चुनाव आयोग के निर्देश का पूर्ण पालन यकीनी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश की किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) जसप्रीत सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) आशिका जैन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमरजीत बैंस, ज्वाइंट कमिश्नर आफ पुलिस सन्दीप मलिक, एस.पी. मनप्रीत सिंह,चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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