Prabhat Times
नई दिल्ली। (ccpa issues guidelines for hotels restaurants no more forced service charges) होटल, रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको जबरन सर्विस चार्ज देने से छुटकारा मिल जाएगा।
सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने नए नियम लागू कर दिए हैं।
अब कोई भी होटल या रेस्‍टोरेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं सकता है।
अगर कोई भी रेस्‍टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलता है तो वह उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सीसीपीए ने ग्राहकों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में अपने आप से या डिफ़ॉल्ट रूप से भी सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे।
गाइडलाइन में कहा कि सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से नहीं की जाएगी।
कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। सेवा शुल्‍क देना ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा कि दिया जाएगा या नहीं।
यह भी कहा कि सेवा शुल्क न देने पर कोई भी होटल या रेस्‍टोरेंट सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध ग्राहक पर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही सेवा शुल्क को खाद्य बिल के साथ जोड़कर वसूली नहीं की जा सकती है।

वसूल रहे सर्विस चार्ज तो क्‍या करें

यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है।
उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है, जो 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम किया जा सकता है।

यहां भी दर्ज करा सकता है शिकायत

ग्राहक अनुचित व्यवहार के खिलाफ भी उपभोक्ता आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल e-daakhil.nic.in से ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
इसके अलावा, जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकता है। शिकायत के लिए सीसीपीए को [email protected] पर ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।

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