Prabhat Times
नई दिल्ली। (ccpa issues notice to amazon flipkart snapdeal paytm mall for selling sub standard pressure cooker) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने घटिया प्रेशर कुकर बिक्री के मामले में अमेजन व फ्लिपकार्ट समेत पांच ई-कामर्स प्लेटफार्म को नोटिस जारी किए हैं। इनमें पेटीएममाल, स्नैपडील व शापक्लूज के भी नाम हैं। सीसीपीए ने इन कंपनियों को 18 नवंबर को नोटिस भेजे हैं, जिसमें इन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर की बिक्री का आरोप है। इन्हें नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इसमें विफल रहने पर इनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत सीसीपीए ने घटिया व नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाने का देशव्यापी अभियान शुरू किया है। प्राधिकरण ने इस अभियान के लिए प्रेशर कुकर, हेलमेट व कुकिंग गैस सिलेंडर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों की पहचान की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 13 ऐसे उत्पादों की सूची साझा की है, जो आनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं और बेची जा रही हैं। प्राधिकरण ने अपने बयान में कहा कि यह अभियान उन रिटेलरों के विरुद्ध है, जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करते हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से नोटिस ई-कामर्स प्लेटफार्म के अलावा उन पर ऐसे प्रेशर कुकर के विक्रेताओं को भी भेजे गए हैं। सीसीपीए ने इस बारे में देशभर के सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे घटिया सामानों के निर्माण या बिक्री से ग्राहक अधिकारों का हनन करने वालों और अनुचित कारोबारी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों की गहनता से जांच करें। अधिकारी के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि सीसीपीए ने ई-कामर्स प्लेटफार्म और वहां अपने सामान बेचने वालों को नोटिस जारी किए हैं।
अधिकारी का कहना था कि ई-कामर्स प्लेटफार्म पर घटिया सामानों की बिक्री की अनुमति मिलना ही आश्चर्यजनक है। ई-कामर्स कंपनियों को उन सभी वस्तुओं की जांच करनी चाहिए, जो उनके प्लेटफार्म से बेची जाती हैं। पूरी जांच-पड़ताल और किसी वस्तु की बिक्री के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही उसकी उस प्लेटफार्म पर बिक्री की अनुमति होनी चाहिए। ई-कामर्स कंपनियां अपने विक्रेताओं से अच्छा-खासा कमीशन लेती हैं, लिहाजा उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कारोबार करना चाहिए।
किसी भी मार्केटप्लेस पर ऐसे सामानों की बिक्री रोकने के लिए सीसीपीए अनुपालन नियमों को भी मजबूत कर रहा है, ताकि ग्राहक आनलाइन या आफलाइन किसी भी तरीके से कुकर जैसे सामानों की खरीदारी सिर्फ आइएसआइ (गुणवत्ता का मानक) मार्क देखकर ही खरीदें। प्राधिकरण ने इस बारे में बीआइएस के महानिदेशक को भी पत्र लिखकर तत्काल संज्ञान लेने और जरूरी कदम उठाने को कहा है।

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