Prabhat Times
चंडीगढ़। (Corona guidelines punjab) कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब के हॉट-स्पाट जिलों में की गई सख्ती फिलहाल जारी रहेगी। पंजाब सरकार द्वारा आज मंगलवार को फैसला लिया गया है कि कुछ दिन पहले लगाई गई नाईट कर्फ्यु, सोशल गैदरिंग को लेकर लगाई गई पाबंदीयां अब 10 अप्रैल तक लागू रहेंगी।
बता दें कि कोरोना संक्रमण राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना हज़ारों मरीज़ पॉज़िटिव तथा दर्जनों मरीज़ों की मृत्यु हो रही है। कुछ दिन पहले राज्य सरकार द्वारा रिव्यू मीटिंग के पश्चात फैसला लिया गया था कि राज्य के 11 हॉट स्पाट जिलों में कर्फ्यु का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया था तथा साथ ही सोशल गेदरिंग, मैरिज, भोग, अंतिम संस्कार में भी उपस्थिति का आंकड़ा 20 किया था।
ये पाबंदीयां 31 मार्च तक लागू की गई थी। आज मंगलवार को पंजाब सरकार द्वारा रिव्यू मीटिंग के पश्चात फैसला लिया गया है कि ये सब पाबंदीयां अब 10 अप्रैल तक लागू रहेंगी।
साथ ही पटियाला की जेल में 40 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिंता व्यक्त करते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने जेलों में बंद कैदियों, विचाराधीन कैदियों के लिए भी वैक्सीनेशन के निर्देश जारी किए हैं।
मीटिंग में कहा गया है हर जिला में भीड़ वाले ईलाकों को चिन्हित किया जाए और वहां कोविड वैक्सीन के मोबाईल सैंटर खोले जाएं। बैठक में चर्चा हुई कि राज्य में 401 मरीज़ों में से 326 केस यू.के. नए स्ट्रेन के पाए गए हैं।
बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण पर चिंता करते हुए ये भी कहा गया कि पाबंदीयों के बावजूद फिलहाल कोरोना से राहत नहीं मिल रही है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये पाबंदीयां अगले महीने तक भी जारी रहेंगी। रिव्यू मीटिंग में ये भी संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी सख्ती की जाएगी।