Prabhat Times
नई दिल्‍ली। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा दिशानिर्देश जारी किए।
कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताजा दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं राज्‍य: गृह मंत्रालय

सरकार ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी।

जिलों और राज्यों की वेबसाइटों पर होगी कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट

गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनों की होगी।
कंटेनमेंट जोन्स की सूची को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों और संबंधित राज्यों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा।
कंटेनमेंट जोन्स के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, निगम और जिला प्रशासन की होगी।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेंगी।

कार्यक्रमों में लोगों की गिनती कर सकते हैं राज्य

नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, थिअटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।
स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, मनोरंजन या शैक्षणिक हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
हां, अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।

फैक्ट्रियों, दुकानों में वर्किंग ऑवर पर सलाह

जिन शहरों में साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ऊपर रहेगी, वहां दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में वर्किंग ऑवर अलग-अलग समय पर करने की सलाह दी गई है ताकि एक ही समय में बहुत ज्यादा इम्प्लॉयी न आएं।

एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई रोक नहीं

एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी।
आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

बुजुर्गों, बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह

ज्यादा जोखिम वाले लोगों जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।
जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए।

सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी पर जोर

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोग मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
मास्क न लगाने वालों पर राज्य सरकार अपने हिसाब से जुर्माना तय कर सकती हैं।
भीड़भाड़ वाले इलाकों खासकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी होगी।
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम पर जोर रहना चाहिए।
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