जालंधर (ब्यूरो): कोविड महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बड़े फैसले किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

पहले ये चालान काटने और जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस और सेहत विभाग को अधिकारित किया गया था। लेकिन अब डी.सी. जालंधर द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कोविड नियमों के उल्लंघन पर अब चालान काटने के लिए सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बी.डी.पी.ओ. तथा सभी ई.ओ. को एपिडेमिक एक्ट 1997 के तहत चालान काटने व जुर्माना वूसलने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही नगर निगम जालंधर के कमिश्नर को भी अधिकृत किया है कि वे निगम अधिकारियों को अपनी हद में चालान काटने के लिए अधिकृत करें।

पढ़ें DC के आदेश