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जालंधर: विकराल रूप धारण कर रहे कोरोना से लड़ने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस दी जा रही हैं। सरकार द्वारा जारी नियमों के पालन करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों की है।

जिला मैजिस्ट्रेट और डी.सी. घनश्याम थौरी द्वारा आज जिला के सभी होटल, मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, ढाबे, अहाते के मालिकों तथा धार्मिक संस्थाओं और प्रबंधक कमेटियों के संचालकों को निर्देश जारी किए हैं।

डी.सी. घनश्याम थौरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी संचालक इन जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों संबंधी समय समय पर एक सर्टीफिकेट लोकल पुलिस को देंगे।

जिसमें बताएंगेे कि इनके द्वारा कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए एम.एच.ए., पंजाब सरकार की हिदायतों तथा हैल्थ प्रोटोक़ॉल का पालन किया जा रहा है।

साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग इन जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों की सी.सी.टी.वी. फुटेज, वीडियो रिकार्डिंग भी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

अपनी सब डिवीज़न के लिए जिम्मेदार होंगे एस.डी.एम., ए.सी.पी.

जिलाधीश द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक या जनतक जगहों पर होने वाली गैदरिंग जारी हिदायतों को पालन करवाने की जिम्मेदारी एस.डी.एम. तथा ए.सी.पीज़. की अपनी अपनी सब डिवीज़न की होगी।

सब डिवीज़न स्तर पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, एस.एच.ओ. टीमें बना कर काम करेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

पढ़ें डी.सी. के आदेश