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जालंधर। (DC Order) पंजाब में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण सरकार के निर्देशों के मुताबिक डी.सी. जालंधर घनश्याम थौरी (Ghanshyam Thori) ने आज निर्देश जारी कर दिए हैं। डी.सी. घनश्याम थौरी ने कमिश्नरेट पुलिस तथा जालंधर देहात के एस.एस.पी. को निर्देश दिए हैं कि सरकार की गाइडलाईंस का पालन करवाने के लिए सख्ती बरती जाए।
डी.सी. घनश्याम थौरी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ काम कर सकता है। साथ ही मैडीकल और नर्सिंग कालज खुलें रहेंगे।
डी.सी. द्वारा सख्त चेतावनी दी है कि अगर राजनीतिक रैलियों पर जिला में पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार का इकट्ठ करके नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
डी.सी. ने स्पष्ट किया कि केस सोशल गैदरिंग के आर्गेनाईज़र तथा जिस जगह पर सोशल गैदरिंग होगी, उस जगह के मालिक के खिलाफ केस दर्ज होगा। साथ ही अगले तीन महीने के लिए जगह सील कर दी जाएगी।
डी.सी. ने बताया कि नाइट कर्फ्यु जारी रहेगा। पैट्रोल पंप, मैडीकल शाप इत्यादि जरूरी वस्तुएं जारी रहेंगी। जिला में सभी सामाजिक संस्कृतिकतथा स्पोर्टस गैदरिंग या इससे संबंधित कार्यक्रमों पर कम्पलीट बैन है।

पढ़ें DC के आदेश

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