चंडीगढ़ (ब्यूरो): दिल्ली या एनसीआर से पंजाब आने वाले यात्रियों को अब बगैर रजिस्ट्रेशन के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। यह प्रक्रिया सोमवार की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हो जाएगी। पंजाब सरकार ने इसको लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैंं।

पंजाब सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि दिल्ली व एनसीआर में कोरोना वायरस का सर्वाधिक विस्तार पाया जा रहा है।

जिस कारण पंजाब सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इस क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को पहले http://cova.punjab.gov.in पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा।

ई-पंजीकरण का उद्देश्य राज्य की सीमा पर लगे चेक पॉइंट्स पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है।

बता दें, शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घरेलू यात्रियों के लिए स्व-निगरानी केे अधीन होम क्वारंटाइन की जगह लेने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ सहमत न होते हुए इसे रद कर दिया था।

उन्होंने कहा था कि पंजाब में यह कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि रोज़ाना दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से राज्य में बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि किसी भी वाहन को सख़्त निगरानी की विधि को अपनाए बिना पंजाब में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मुख्य सचिव विनी महाजन का कहना है कि पंजाब में दाखि़ल होने वाले सभी लोगों की कड़ी निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। होम क्वारंटाइन को फ़ोन आधारित निगरानी पर निरंतर जांचा जाएगा।

इसके लिए निजी लोगों की भी सेवाएं ली जाएंगी। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को अपनेआप को कोवा एप या फिर सरकारी वेेब-पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा और बार कोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के अगले शीशे पर लगाना होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति वाहन की स्क्रीन पर सर्टिफिकेट के प्रिंट को लगाए बिना प्रवेश करेगा, उसे रोक लिया जाएगा और मौके पर ही रजिस्टर करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनलॉक 2.0 में पास बनाने की ज़रूरत को ख़त्म कर देने के साथ ई-रजिस्ट्रेशन के साथ घरेलू मुसाफिऱों के आने की निगरानी और पता लगाने में सहायता मिलेगी।

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