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नई दिल्ली। FASTag Wallet में अब मिनिमम बैलेंस होने की अनिवार्यता खत्म हो गई है. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अब फास्टैग वॉलेट में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं रहेगी. एनएचएआई ने यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर बिना रुकावट के ट्रैफिक की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए लिया है.
हाईवेज अथॉरिटी ने एक बयान जारी कर कहा कि टोल प्लाजा पर बिना रुकावट के ट्रैफिक की आवाजाही को सुनिश्चित करने और बेवजह की देरी को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है. इससे पहले कार/जीप/वैन के लिए फास्टैग वॉलेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा एक न्यूनतम राशि रखनी होती थी.
न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग यूजर्स को टोल प्लाजा से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाती थी जबकि उनके फास्टैग अकाउंट/वॉलेट में पर्याप्त राशि होती थी. अब हाईवेज अथॉरिटी के फैसले से पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट की गाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा.

FASTag में पॉजिटिव राशि होने पर पार कर सकेंगे टोल प्लाजा

हाईवेज अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक अब यूजर्स को फास्टैग अकाउंट या वॉलेट में पॉजिटिव राशि है तो टोल प्लाजा से गुजरने की उसे मंजूरी मिल जाएगी. टोल प्लाजा पार करने के बाद अगर फास्टैग अकाउंट में बैलेंस निगेटिव हो जाता है तो बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से उस राशि को रिकवर कर सकती है. सिक्योरिटी डिपॉजिट में जितनी राशि की कटौती की जाएगी, उसे अगले रिचार्ज के समय यूजर को फिर से भरना होगा.

2.54 करोड़ से अधिक फास्टैग यूजर

देश भर में इस समय 2.54 करोड़ से अधिक फास्टैग यूजर्स हैं. इसके अलावा देश भर में जितना टोल कलेक्शन होता है, उसमें से करीब 80 फीसदी फास्टैग के जरिए कलेक्ट होता है. हर दिन टोल कलेक्शन की बात करें तो फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन ने 89 करोड़ रुपये का लेवल पार कर लिया है. 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल लिया जाएगा.
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