Prabhat Times
चंडीगढ़। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के दौरान कथित तौर पर कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की ताजपोशी के दौरान सेक्टर 15 चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन के बाहर काफी भीड़ जुटी। चंडीगढ़ पुलिस ने इस व्यवस्था को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब विपक्ष द्वारा मामले को उठाया गया तो चेहरे जाने-पहचाने होने के बाद भी अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
सेक्टर-11 थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों पर धारा 114, 188 समेत 51 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जबकि गत 15 जून को कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली सांसदों और विधायकों पर नामजद मामला दर्ज किया गया था। गत 26 जून को प्रदर्शन करने पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
इसी मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने बलवीर राजेवाल, सतनाम बैहरू समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर किया था। वहीं गत 3 जुलाई को पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद भगवंत मान, विपक्ष नेता हरपाल चीमा समेत अन्य पर मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था। ऐसे में नवजोत सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया गया?
क्या यूटी पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू समेत बाकी कांग्रेस नेताओं को नहीं पहचानती या फिर बेबस है, इसलिए सिद्धू और कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। जब इस मामले को लेकर सीनियर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कइयों ने फोन नहीं उठाया तो कई ने आगे कार्रवाई करने की बात कह कर फोन काट दिया। जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस को वर्करों के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इतनी अधिक संख्या में लोग आएंगे, यह नहीं बताया गया था। डीएसपी नामजद एफआईआर करने के मामले में भी चुप्पी साधते नजर आए।

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