Prabhat Times
नई दिल्‍ली। (good news for taxpayers e-advance ruling scheme) साल 2022 का बजट (Budget 2022) वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को पेश करेंगी. यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला चौथा बजट होगा. विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले पेश होने वाले इस बजट में टैक्‍सपेयर्स को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद है. लेक‍िन सरकार से पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्‍स पेयर्स को एक और राहत दी है.
सीबीडीटी की तरफ से टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अब e-advance ruling scheme लागू कर द‍िया गया है. यह नियम लागू होने के बाद इनकम टैक्‍स के मामलों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन हो सकेगा. सुनवाई के दौरान टैक्‍सपेयर ऑनलाइन हाजिर हो सकेंगे. सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है.

इन लोगों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

इस बदलाव का सबसे ज्‍यादा फायदा कारोबार‍ियों और अप्रवासी भारतीयों को होगा. कारोबारी अक्‍सर काम में व्‍यस्‍तता के चलते सुनवाई के दौरान हाज‍िर नहीं हो पाते थे. वहीं ऐसे एनआरआई, जिनकी टैक्‍स देनदारियां भारत में हैं. वो लोग चाहकर भी सुनवाई पर नहीं आ पाते थे. नए नियम के बाद अब सीबीडीटी को ई-मेल से आवेदन दे सकेंगे और वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकेगी.

ऐसे उठा सकेंगे फायदा

नई योजना के मुताबिक आवेदक खुद या किसी प्रतिनिधि के जरिये टैक्‍स के जुड़े मामले में उसे दिये गये नोटिस या आदेश का ऑनलाइन जवाब दे सकता है. सुनवाई के लिये सीबीडीटी के समक्ष हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी. अपनी बात वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से रखी जा सकेगी. इससे पहले टैक्सपेयर को एडवांस रूलिंग के लिए हाजिर होना पड़ता था.

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