Prabhat Times
नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स (income tax) डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को फिर से बढ़ाने का फैसला किया है. अब इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के पास 10 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल करने का मौका है. पहले की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक थी.
COVID-19 महामारी के कारण करदाताओं को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने इनकम टैक्स भरने की तारीखों का विस्तार किया है. अब इंडिव्यूजल रिटर्न 10 जनवरी तक  रिटर्न भर सकेंगे. वही कारोबारियों के लिए ऑडिटेड रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है.
इसके अलावा GST रिटर्न फाइलिंग की डेट भी बढ़ाई गई है. GST एक्ट 2017 के तहत सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दी गई है.
वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी.
इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था.
बता दें आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है जबकि कंपनियों और न्यासों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या में इजाफा हुआ है.
आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुये भर सकता है.
वहीं आईटीआर- 4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक है.
वहीं आईटीआर- 3 और 6 व्यवसायियों के लिये, आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है. आईटीआर- 5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिये, वहीं आईटीआर- 7 उन लोगों के लिये है जिन्हें ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है.

ये भी पढ़ें