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चंडीगढ़। (Guidelines Punjab) कोरोना महामारी संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीते दिन की गई सख्ती संबंधी गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में नाईट कर्फ्यु, वीकेंड लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। साथ ही जिन्हें छूट रहेगी उनके बारे में स्पष्ट बताया गया है।
गाइडलाइंस में शाम के समय दुकानें बंद करने को लेकर चल रही पशोपेश भी खत्म हो गई। स्पष्ट है कि कर्फ्यु लागू होने से ठीक एक घण्टा पहले यानिकि 5 बजे मार्किट बंद होगी।

इन पर रहेगी पाबंदी

  • राज्य की सभी दुकानें तथा शापिंग मॉल, मल्टीप्लैक्स में बनी शॉप्स 5 बजे बंद होगी। होम डिलवरी 9 बजे तक की जा सकती है।
  • नाईट कर्फ्यु शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
  • वीकेंड कर्फ्यु शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। इसमें आवश्यक सर्विसिज़ जारी रहेंगी।
  • वीकेंड कर्फ्यु पर प्राईवेट ऑफिसीज़ वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। वे दफ्तर नहीं खोल सकेंगे।

इन्हें रहेगी छूट

  • मैडीसन शॉप्स, एजैंशियल सर्विसीज़ में कैमिस्ट शॉप्स, दूध, डेयरी प्रोड्कट, सब्जियां, फ्रूट कर्फ्यु में काम कर सकेंगी।
  • इंडस्ट्री के लिए आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों को लाने ले जाने वाले व्हीकल अलाऊड रहेंगि उनके पास इंडस्ट्री की तरफ से लिखित परमिशन होनी अनिवार्य होगी।
  • एयर, ट्रेन,बसों में आने जाने वाले यात्री ट्रैवल कर पाएंगे।

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