Prabhat Times
चंडीगढ़। राज्य में 15 मई तक बढ़ाई गई पाबंदीयों संबंधी सरकार ने आज लिखित गाईडलाइंस जारी कर दी है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शहरों में लगने वाली साप्ताहिक मंडी भी बंद करने के निर्देश दिए हैं।
बार, सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, कोचिंग सैंटर, स्पा सैंटर, जिम, स्पोर्टस कांपलैक्स पूर्णतः बंद रहेंगे। संडे मार्किट भी बंद रहेगी। शनिवार, रविवार कम्पलीट बंद रहेगा।
कैफे काफी शाप, रेस्तरां, ढाबा, होटल, डाईनिंग के लिए बंद रहेंगे। सिर्फ टेक-वे की सुविधा ही रहेगी। होम डिलवरी रात 9 बजे तक रहेगी।
राज्य के शहरों में लगने वाली अपनी मंडी या हफ्तावारी सब्जी मंडी भी बंद करने के निर्देश दिए हैं।  राज्य में राजनीतिक इकट्ठ, विवाह शादियों में 20 लोगों की अनुमति रहेगी।
अगर किसी जगह पर इकट्ठ किया जाता है, वो जगह तीन माह के लिए सील करने के निर्देश हैं। स्कूल कालेज, कोचिंग सैंटर बंद रहेंगे। स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ काम कर सकेंगे। निर्देश है कि मैडीकल और नर्सिस कालेज खुल सकते हैं।

पढ़ें विस्तृत आदेश

ये भी पढ़ें