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नई दिल्ली। (ITR CDBT Extends Due Dates) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर दाताओं को 3 महीने का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। अगर आप ने भी अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो साल 2020-21 के लिए आप 31 दिसंबर 2021 तक बिना किसी पेनल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 थी।

ITR E Filing पोर्टल में दिक्कत

आईटी कंपनी इन्फोसिस द्वारा तैयार इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खराबी के कारण इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। CBDT ने 9 सितंबर को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “एसेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। अब इसे एकबार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।”

नए पोर्टल में दिक्कतें

इनकम टैक्स विभाग ने नया पोर्टल लांच किया है और इसमें लगातार दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से करदाताओं के लिए आइटीआर फाइलिंग प्रोसेस पूरा करना मुश्किल हो गया है। इस साल सरकार ने दूसरी बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बढ़ाई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट उन करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं किया जाना है।

कोरोना संकट की वजह से पहले बढ़ी थी डेडलाइन

इससे पहले कोरोना संकट के दूसरे चरण की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया था। आम तौर पर हर साल 31 जुलाई तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है।

अन्य डेडलाइन भी बढ़ी

इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(23C), 12A या 80G के तहत फॉर्म संख्या 10AB में रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी डेडलाइन 28 परवरी 2022 थी। फिस्कल ईयर 2020-2 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट (Equalisation Levy Statement) फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। पहले इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2021 थी।

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