Prabhat Times
नई दिल्ली। कोरोना काल में करीब एक साल बाद अब सिनेमा घरों (Cinema Hall) व अन्य जगहों पर रौणक बढ़ेगी। गृह मंत्रालय द्वारा आज फरवरी महीने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा घरों में 50 प्रतिश्त से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत दे दी है। साथ ही स्विमिंग पूल भी सभ के लिए खोलने की इजाजत दी गई है।
बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा सिनेमा घरों में कैपेसिटी से 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने की अनुमती थी। लेकिन पी.वी.आर. और सिनेमा घर नहीं खुल पाए थे। सरकार के इस फैसले से अब फिल्म उद्योग में भी चहल पहल लौटेगी।
गृह मंत्रालय (MHA) ने कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी किए गए नए दिशानिर्देश एक फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है. सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा.
केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी.
स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा.
यात्री ट्रेनों की आवाजाही, हवाई सफर, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय समय पर अपडेटेड एसओपी जारी की जाएंगी. इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.
राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर किसी तरह की मनाही नहीं होगी. इसके साथ ही केंद्र की ओर से 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों, अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल के कम उम्र से कम के बच्चों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन (Containment zone) को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा. इसके साथ ही इन ज़ोन के भीतर निर्धारित रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी होगा.  कोविड-19 (Covid-19) उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दिया जाना और सख्ती से लागू किया जाएगा.
साथ ही कोविड नियम यानिकि सोशल डिस्टैंसिंग, सैनीटाइज़र इत्यादि नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

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