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जालंधर। (MLA Rajinder Beri convicted) इस समय की बड़ी खबर जालंधर से है। जालंधर के केंद्रीय विधानसभा हल्का से कांग्रेसी विधायक राजेन्द्र बेरी को जालंधर की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने विधायक राजेन्द्र बेरी को एक साल की सजा और 2000 रूपए जुर्माना की सजा दी है।  अगर राजेन्द्र बेरी द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता तो एक माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कानून माहिरों का कहना है कि राजेन्द्र बेरी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, यहां से जमानत हो जाएगी।
जानकारी के मुताबिक साल 2015 में राजेन्द्र बेरी द्वारा एक मामले में दकोहा फाटक पर धरना दिया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। इस मामले में जनरल रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे एक्ट के अधीन केस दर्ज किया गया। कई साल तक केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने विधायक राजेन्द्र बेरी को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में राजेन्द्र बेरी का पक्ष सामने नहीं आया है।

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