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नई दिल्ली। (Night Curfew 8 Cities Gujarat) देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं. इन सबके बीच एक बार फिर राज्यों ने धीरे-धीरे पाबंदियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में गुजरात (Gujrat) सरकार ने भी राज्य के 8 बड़े शहरों में 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है.
गुजरात (Gujrat) सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, गुजरात (Gujrat) में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक (Gujarat Night Curfew Timing) वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, राजकोट सहित 8 प्रमुख शहरों में 15 से 25 सितंबर तक COVID-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. मालूम हो कि गुजरात (Gujrat) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,25,629 है वहीं अब तक 10,082 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में फिलहाल कोरोना के 161 एक्टिव मामले हैं और 8,15,386 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.बता दें कि एक दिन पहले ही भूपेंद्र पटेल ने गुजरात (Gujrat) के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. विजय रूपाणी ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था. इससे एक दिन पहले उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू को 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया था. ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, जिला प्रशासन से अनुमति के साथ हॉल/स्थल की 50% क्षमता के साथ विवाह समारोहों की अनुमति दी गई है.
इसके अलावा विवाह स्थल पर पूर्ण टीकाकरण (वैक्सीन की दोनों डोज) के प्रमाण पत्र के साथ लोगों को उपस्थित होने की इजाजत होगी. जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है उन्हें नकारात्मक रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी. बिना प्रमाण पत्र वालों को अनिवार्य रूप से COVID नेगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं) दिखानी होगी.

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