Prabhat Times
चंडीगढ़। साल 2020 खत्म होने के साथ ही राज्य में नाईट कर्फ्यु (Night Curfew) भी खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 1 जनवरी से नाईट कर्फ्यु हटा दिया गया है। साथ ही राज्य में शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए इनडोर व आऊटडोर परिसर में सोशल गैदरिंग के लिए की निर्धारित संख्या में भी रिलेक्सेशन दी है।
बता दें कि कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए राज्य में 31 दिसंबर तक नाईट कर्फ्यु लगाया गया था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण कम होते ही राज्य सरकार ने भी नियमों में बदलाव किया है।
पंजाब सरकार द्वारा 1 जनवरी से राज्य में नाईट कर्फ्यु हटा दिया गया है। साथ ही होटल रेस्तरां बंद करने के समय पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शन भी वापस ली गई है। इसके साथ ही राज्य में इनडोर व आऊटडोर कार्यक्रमों के लिए ज्यादा मेहमान बुला सकेंगे।
इनडोर में पहले 100 तथा आऊटडोर के लिए 250 लोगो की सोशल गैदरिंग की मंजूरी थी। 1 जनवरी से राज्य में अब इनडोर 200 तथा आऊटडोर सोशल गैदरिंग में 500 लोग इकट्ठे हो सकेंगे।
सरकार द्वारा कहा गया है कि एम.एच.ए. के निर्देशों के मुताबिक राज्य में कोविड नियमों का पालन सख्ती से किया जाए।

पढ़ें पंजाब सरकार के निर्देश

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