Prabhat Times
चंडीगढ़। (Night Curfew Punjab) कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है। 10 अप्रैल से पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार द्वारा कोरोना के हालात रिव्यू करते ही पूरे राज्य में नाईट कर्फ्यु के निर्देश जारी कर दिए हैं। नाईट कर्फ्यु रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
इसके साथ ही अंतिम संस्कार, भोग, विवाह समारोह में सोशल गैदरिंग की गिनती बढ़ाते हुए इनडोर में 50 और आउटडोर में 100 लोगों की अनुमति दी है। पिछले आदेशों में 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की मंजूरी थी।
इसी प्रकार राज्य में एजूकेशनल इंस्टीच्यूट, स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में हर एक कर्मचारी को मास्क जरूरी किया गया है। साथ ही दुकान में एक समय पर 10 से ज्यादा लोग एक समय पर अंदर नहीं रहेंगे। शापिंग माल में एक समय पर 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे।
राज्य में राजनीतिक रैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में कोई भी नेता राजनीतिक रैलियां आयोजित करता है तो उसके खिलाफ एपीडैमिक एक्ट के अधीन केस दर्ज किया जाए।

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