नई दिल्ली (ब्यूरो): यदि आप नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत कर में छूट हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। नियोक्ता की ओर से मुफ्त में मिलने वाले खाने पर टैक्स छूट नए स्लैब के तहत क्लेम नहीं की जा सकेगी।

आयकर विभाग ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि सेक्शन 115BAC के तहत नए टैक्स स्लैब के तहत आईटीआर फाइल करने वाले कर्मचारियों को मील कूपन या वाउचर्स पर टैक्स की छूट नहीं मिल सकेगी।

अब तक प्रति मील 50 रुपये तक के हिसाब से इनकम टैक्स में छूट क्लेम की जा सकती थी, लेकिन अब नियम में बदलाव हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आईटीआर में कोई कर्मचारी मील वाउचर्स पर टैक्स में राहत नहीं हासिल कर सकेगा।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दरअसल इस नियम को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि फ्री मील एक तरह से नियोक्ता की ओर से कर्मचारी को पर्सनल बेनिफिट दिया जाना है।

इसे आधिकारिक उद्देश्य से किया गया खर्च नहीं माना जा सकता। इसलिए आयकर विभाग ने अन्य भत्तों पर टैक्स में छूट की तरह ही फ्री मील पर राहत को भी वापस लेने का फैसला लिया है।

हालांकि अब भी ड्यूटी के दौरान मिलने मुफ्त भोजन और गैर-शराब पेय पर यह छूट मिलती रहेगी। वर्किंग आवर्स के दौरान चाय और स्नैक्स पर भी छूट मिलेगी।

इसके अलावा रिमोट इलाकों में काम के दौरान मुफ्त भोजन और गैर-शराब पेय पर यह राहत मिलेगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया था।

इसके अलावा यह विकल्प भी दिया था कि कोई भी टैक्सपेयर अपनी इच्छा के मुताबिक नए या पुराने स्लैब को अपना सकता है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि कैसे नया स्लैब लागू होगा।

इस नोटिफिकेशन के तहत ही यह बताया गया है कि खाने के लिए पेड मील वाउचर्स पर इनकम टैक्स में छूट क्लेम नहीं की जा सकेगी।

हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि पहले की ही तरह कंसेशनल लोन, एजुकेशन फैसिलिटी एवं अन्य भत्तों पर यह छूट लागू रहेगी।

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