Prabhat Times
नई दिल्ली। (omicron new guidelines for passengers coming from abroad) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में विदेशों से आए लोगों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 दिसंबर से लागू होंगे. इस संशोधित दिशानिर्देश के जरिये विमान यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिनों के यात्रा विवरण जमा कराने होंगे. साथ ही एक नैगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद कोविड परीक्षण की जांच और हवाई अड्डे पर इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी. यदि रिजल्ट निगेटिव है तो उन्हें सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करना होगा.  8वें दिन एक फिर से टेस्ट किया जाएगा और यदि नैगेटिव है तो अगले सात दिनों के लिए स्वयं की निगरानी करना होगा. हाई रिस्क देशों को छोड़कर यात्रियों को हवाईअड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी.

इन देशों के लोगों पर खास नज़र

इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि हवाईअड्डों और बंदरगाहों पर परीक्षण प्रोटोकॉल के सख्त पर्यवेक्षण के लिए हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों और बंदरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों (पीएचओ) को संवेदनशील बनाया जाएगा. इससे पहले शनिवार को केंद्र ने कई देशों को ‘जोखिम वाले श्रेणी में सूचीबद्ध किया था. इनमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, यूके, ब्राजील, इज़रायल, बांग्लादेश, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग सहित यूरोप के यात्री शामिल हैं. इससे पहले आज केंद्र सरकार ने कहा कि वह निर्धारित अंतरराष्ट्रीय कॉमर्शिलय उड़ानों को फिर से शुरू करने की समीक्षा करेगी.
केंद्र ने कहा है कि वह कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट पर विकसित वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के बाद कॉ़मर्शियल अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने की प्रभावी तारीख पर समीक्षा करने के बाद निर्णय लेगा. शुक्रवार को भारत ने 15 दिसंबर से कॉमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया था.

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