Prabhat Times
चंडीगढ। अनुसूचित जाति समुदाय के पंजाब मे वरिष्ठ पुलिस व सिविल अधिकारीयों के पद उन्नति मे विभागीय रोस्टर व आरक्षण नीति का मन माने ढंग और जातिवादी अफसर लाबी व मुख्य मंत्री दफ्तर से प्रभावित होकर संविधान संशोधन व अधिकारों हनन करके दलितों को प्रमोशन (उचित प्रतिनिधित्व) प्रदान करने मे  मिलीभगत से संविधान के अधिकारों से वंचित किये जाने पर नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के पत्र पर राष्टीय अनुसूचित जातीय आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव विन्नी महाजन से एक हफ्ते मे जवाब दाखिल का निदेश दिया है।
नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा के राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग के चेयरमैन विजय सांपला को आरक्षण नीति का उल्लंघन कर के पद उन्नति (प्रमोशन) के लिये पंजाब सरकार के विभिन्न स्तरीय विभागों मे कई पक्षपात पुर्न विवादास्पद निर्णय किये के खिलाफ सख्त कार्रवाई लिए पत्र लिखकर मांग उठाई है कि वंचित अनुसूचित जातीय उत्पीड़न समाज के वरिष्ठ सिविल व पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण विवहार पंजाब परसोंनल विभाग द्बारा भेदभाव व पक्ष पात पत्र लिखकर अनुसूचित जाति समुदाय वरिष्ठ पुलिस व सिविल अधिकारियों व अन्य के साथ कैप्टन सरकार ने मन माने ढंग से विभागीय रोस्टर नीति को लागू कर दिया तथा आरक्षण नियमों को ताक पर रख कर दलित समुदाय के अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया और सबंधित अधिकारियों को प्रमोशन के अधिकारों से वंचित कर दिया है।
कैंथ ने कहा के पंजाब पुलिस के 24 पीपीएस अफसरों की आईपीएस के रूप में प्रोमोट किया गया, जिसमें आरक्षण नीति बिल्कुल नजरअंदाज की गई “इस प्रमोशन में एक भी दलित का नाम नहीं था”। इस दौरान ट्रांसपोर्ट विभाग पंजाब मे भी प्रमोशन के केस को स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशनर पक्ष पात पुर्न विवादास्पद रवैए के कारण अनुसूचित जाति के अधिकारीयों के संविधानिक अधिकारों का हनन कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार दलित वर्ग विशेष रूप मे अरक्षित पदों मे पद उन्नति मे विभागीय स्तर या परसोंनल विभाग अलग अलग ढंग से रोस्टर व आरक्षण नीति तैयार करता है। जिस कारण अनुसूचित जाति के अधिकारीगण से सौतेला विवहार किया जाता है।
इस तरह पंजाब खेती-बाड़ी युनिवर्सिटी लुधियाना मे भी आरक्षण नीति को लागु  नहीं किया जा रहा। कैंथ ने पत्र द्वारा सरकार के विभिन्न विभिन्न स्तरीय विभागों मे कही विभागी रोस्टर व आरक्षण नीति लागू  करने कैप्टन सरकार आपने मन माने ढंग से कार्य कर रही है जो हाशिए पर रह रहे समुदाय को पर्याप्त संविधान मे प्राप्त अधिकारों से वंचित कर कर विभागीय रोस्टर व आरक्षण नीति  उल्लंघन किया जा रहा है के खिलाफ तुरन्त आरक्षण नीति को बचाने हेतु अनुसूचित जाति अन्याय अत्याचार रोकथाम एक्ट 89 के तहत सख्त कदम उठाए जाने और आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ तुरन्त सख्त कार्रवाई का राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग चेयरमैन से अग्रह किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग नई दिल्ली के कार्यालय ने 6 जुलाई 21 को पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को अनुसूचित जाति समुदाय के आरक्षण नीति का उल्लंघन और पद उन्नत ना किए जाने पर रिपोर्ट एक हफ्ते देने के लिए आदेश दिए है।

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