नई दिल्ली (ब्यूरो): कोरोना लॉकडाउन के बीच पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री पर कोविड सेस लगा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमने 1 जून से शराब पर सेस बढ़ाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा ये कि प्रोडक्ट के आकार और साइज के आधार पर 2 से 50 रुपए तक होंगे। इससे एकत्र की गई राशि का उपयोग कोविड-19 से संबंधित खर्च के लिए किया जाएगा।

बता दें कि पंजाब सरकार से पहले अधिकतर राज्य शराब पर कोरोना सेस लगा चुके हैं। पंजाब सरकार कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए शराब की होम डिलीवरी भी कर रही है। राज्य में शराब दुकाने सिर्फ सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक, चार घंटे के लिए खुल रही है।

बताया जा रहा है कि एक आदमी को अधिक से अधिक दो लीटर ही शराब मिलेंगी। यानी कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा की शराब नहीं मंगा सकता। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों का पालन करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।

बता दें कि पंजाब सरकार ने सोमवार को अनलॉक-1 के तहत गाइडाइंस जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य हिस्सों में कई तरह की गतिविधियों को शुरू करने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही, सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने के निर्देश के साथ मीट नाई की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लरों को खोलने की इजाजत दे दी है।

पंजाब सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेकॉल (एसओपी) जारी किया है। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर आम लोगों के मूवमेंट पर रात 9 से सुबह 5 बजे तक रोक रहेगी।

राज्य सरकार की तरफ से यह सलाह दी गई कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चे अगर आवश्यक न हो तक घरों से न निकलें।

पंजाब सरकार ने गाइडलाइन्स में कहा है कि अगले आदेश तक धार्मिक स्थलों, मॉल्स और होटल अभी बंद रहेंगे और 8 जून से पहले इसको लेकर एसओपी जारी किए जाएंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। इसके अलावा शर्तों के साथ इंटर स्टेट ट्रेन मूवमेंट और घरेलू उड़ानों को इजाजत दी गई है।