Prabhat Times
चंडीगढ़। (Punjab Govt Extends Covid-19 Restrictions) कोरोना वायरस के कारण पंजाब सरकार द्वारा आज एक बार फिर नई गाइडलाईंस जारी की गई हैं। कोविड 19 संक्रमण कम होने के साथ ही सरकार ने पाबंदीयां कम की हैं। लेकिन साथ ही नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश भी दिए हैं। आज जारी किए गए निर्देश 15 सितंबर तक जारी रहेंगे।
पंजाब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब राज्य में उन्ही लोगों को एंट्री होगी जिन्हें वैक्सीन की दोनो डोज़ लग चुकी हैं, या फिर 72 घण्टे पहली आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट होगी। अगर कोई यात्री ये नियम का पालन नहीं कर रहा तो उसके लिए आर.ए.टी. परीक्षण अनिवार्य होगा। निर्देश जारी किे गए हैं कि हवाई यात्रियों के लिए भी ये नियम लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त अब कार्यक्रमों में इनडौर 150 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि आउटडोर में 300 लोग शामिल हो सकते हैं।
कार्यक्रमों में डी.जे. आर्कैस्ट्रा को प्रोग्राम करने की अनुमती होगी। निर्देश दिए गए है कि ये लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इसके साथ सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कांपलैक्स, जिम, मॉल, चिडियाघर 50 प्रतिशत कैप्सटी के मुताबिक चल सकेंगे। ये भी सख्त निर्देश है कि इन जगहों के स्टाफ को वैक्सीनेशन कम्पलीट हो चुकी हो।
पंजाब सरकार द्वारा निर्देश जारी किे है कि स्कूल कालेज अब खुल रहे हैं। ये यकीनी बनाया जाए कि अध्यापिकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को कम्पलीट वैक्सीन हो। फिजीकल तौर पर वे ही क्लास लगा सकें, जिन्हें वैक्सीन की दोनो डोज़ लग चुकी हों।

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