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Preet Suji

चंडीगढ़। आने वाले दिनों में पंजाब (Punjab) के विभिन्न थानों में तैनात कई चहेते एस.एच.ओ. (SHO) की छुट्टी हो सकती है। इसका कारण ये है कि डी.जी.पी. पंजाब द्वारा सभी जिलों के एस.एस.पी., पुलिस कमिश्नर से एस.एच.ओ. की नियुक्ति बारे में रिपोर्ट तलब की है। तीन दिन में जवाब मांगा गया है कि बताया जाए कि थानों में तैनात एस.एच.ओ. की नियुक्त नियम मुताबिक की गई है या नहीं?
बता दें कि पंजाब पुलिस एक्ट में नियम है कि राज्य के थानों में इंस्पेक्टर या सब-इंसपेक्टर रैंक के अधिकारी ही बतौर एस.एच.ओ. तैनात किया जा सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं होता। कई जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने चहेते एस.एच.ओज़ को लोकल रैंक देकर पदौन्नत कर थानों में तैनात कर दिया जाता है। जो कि पंजाब पुलिस एक्ट का उल्लंघन है।
अति सुविज्ञ सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ समय से एक बार फिर सूचनाएं पंजाब के आला अधिकारियों के पास पहुंच रही थी कि अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को थानों में तैनात किया हुआ है, जिस कारण रैगूलर इंस्पेक्टर को एस.एच.ओ. के पद से वंचित रह जाते हैं। साथ ही कई जिलों में पी.ए.पी. काडर के इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टरों को थानों में बतौर एस.एच.ओ. तैनात किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक ऐसी सूचनाएं मिलने पर डी.जी.पी. पंजाब द्वारा सभी जिलों के एस.एस.पी. व कमिश्नर को पत्र लिखा गया हैं। जिसमें यहां तक लिखा गया है कि कई मामलों मे अडीशनल एस.एच.ओ. को ही एस.एच.ओ. का चार्ज दिया हुआ है। पत्र लिख कर उनके जिलों मे तैनात एस.एच.ओ. की नियुक्ति संबंधी रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट तीन दिन के भीतर ई-मेल के ज़रिए भेजने के लिए कहा गया है।
डी.जी.पी. के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य के जिस भी जिला के किसी भी थाना में नियमों के विपरीत एस.एच.ओ. की तैनाती हुई है, उनकी छुट्टी हो सकती है। या तो रिपोर्ट भेजने से पहले ही उनका तबादला होगा और या फिर डी.जी.पी. के आदेशों पर।

पढ़ें DGP के आदेश

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