Prabhat Times
नई दिल्ली। आम लोगों के पैसों को बैंक खातों में सेफ रखने के लिए RBI ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर नए नियम लागू किए हैं।
इसके तहत कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर RBI ने अपने ट्विटर हैंडल पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
आरबीआई ने कहा तुंरत तीन काम करने की सलाह दी है। पहला लेन-देन के लिए दैनिक सीमा तय करें। दूसरा-घरेलू/अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए सीमा तय करें। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय उपयोग चालू/बंद करें।
RBI का कहना है कि ऐसा करने से बैंक ग्राहक धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान, और आपके खर्च, दोनों को सीमित रखता है।

आपको बता दें कि इस संबंध में एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने कस्टमर को मैसेज भी भेजे हैं।
इसमें कहा गया है कि उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सेवाएं एक अक्टूबर से बंद की जा रही हैं। इसमें इंटरनेशनल लेन-देन की सेवाएं भी शामिल है।
अगर आसान शब्दों में कहें तो अब बैंक ग्राहक अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खुद तय कर सकते हैं।
मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके कार्ड पर एक हजार से ज्यादा की रकम न निकले तो वे इसे इंटरनेट में मैनुअल में आकर खुद ट्रांजेक्शन लिमिट बदल सकते हैं।
मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन या आईवीआर के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदलाव कर सकते हैं।
यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी। यानी कि अब आप अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट खुद तय कर सकेंगे।
आरबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार ही तय करें कि उन्हें कौन सी सेवाएं लेनी हैं और कौन बंद करनी है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति ही मिलेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरूरत नहीं है, तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की मंजूरी नहीं दी जाए।