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चंडीगढ़: स्कूल फीस मामले में पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट से अभिभावकों को राहत नहीं मिली है। अदालत ने स्कूल फीस देने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले से अभिभावकों को झटका तथा स्कूल प्रबंधकों को राहत मिली है।

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीसों को लेकर कई माह से अदालत में उठापटक चल रही थी। पेरेंटस एसोसिएशन द्वारा स्कूल फीसों के विरोध में अदालत में याचिका दायर की गई थी। पंजाब सरकार भी अभिभावकों के पक्ष में अदालत के पिछले फैसले पर रिव्यू पटीशन डाली गई थी।

अभिभावकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे भी पटीशन दायर की थी। जो कि अदालत ने रद्द कर दी थी। आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत में करीब 3 घण्टे तक इस मामले में दोनो पक्षों द्वारा दलीलें दी गई।

अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि पेरेंटस को फीस देनी ही पड़ेगी। जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते, वे अर्जी देकर स्कूल प्रबंधकों को बता सकते हैं।

अदालत ने एक राहत दी है कि स्कूल फीस न देने का वैलिड रिज़न हो तो स्कूल प्रबंधक बच्चे का नाम नहीं काट सकते।