Prabhat Times
जालंधर। महानगर जालंधर के क्लाऊड स्पा सैंटर (Cloud Spa Center), ब्लिस स्पा सैंटर (Bliss Spa Center) को लेकर भड़की आग अब दूसरे जिलों तक पहुंच गई है। स्पा सैंटरों की आढ़ में चल रहे कथित अवैध धंधे को लेकर लुधियाना पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल सख्त हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने आज निर्देश जारी किए है कि स्पा सैंटर चलाने के लिए शर्तें निर्धारित कर दी हैं। स्पष्ट निर्देश है कि स्पा सैंटर में अगर कोई विदेशी वर्कर को रखा जाता है तो उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा तथा रैज़ीडैंशियल प्रूफ इत्यादि वैरीफिकेश होनी अनिवार्य होगी।
पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने निर्देश दिए है कि हर एक स्पा सैंटर के एंटरी और एग्जिट प्वाईंट, रिसेप्शन पर सी.सी.टी.वी. (डे.एडं.नाईट विज़न) कैमरे इंस्टाल करने होंगे। तथा कम से कम 30 दिन की स्टोरेज बैकअप होनी अनिवार्य होगी। निर्देश दिए गए है कि सभी सैंटर पर आने वाले कस्टमर का आई.डी. प्रूफ, रिकार्ड रखना जरूरी होगा। स्पा सैंटर में काम करने वाले वर्करों का कम्पलीट डाटा रखना होगा। अगर कोई विदेशी वर्कर काम करता है तो उसका पासपोर्ट, वैलिड वर्क वीज़ा इत्यादि रिकार्ड रखना होगा।
किसी भी स्पा सैंटर में कोई सीक्रेट एंटरी या एग्जिट प्वाईंट नहीं होगा। कहीं भी ड्रग, शराब सर्व करना वर्जित रहेगा। स्पा सैंटर संचालको को अपने वर्करों का डाटा लोकल पुलिस स्टेशन पर देना होगा। पुलिस कमिश्नर ने सैंटर संचालको की जिम्मेदारी फिक्स की है। स्पष्ट कहा है कि अगर सैंटर में इममोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ हयूमन स्मगलिंग एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सैक्सूअल ओफैंस 2002, नारकोटिक ड्रग एक्ट का उल्लंघन होता है तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर सैंटर संचालक होगा। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश आज से जारी होंगे। 2 महीने के भीतर सभी को बताए गए निर्देशों के मुताबिक अपडेट करना होगा। नियमों और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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