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नई दिल्ली। (these big changes will happen from july 1) जुलाई से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें इनकम टैक्‍स से लेकर शेयर बाजार में निवेश और श्रम मानदंडों में संशोधन 1 जुलाई से लागू हो सकता है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर कर लगाने की योजना भी लागू हो सकती है। आइए जानतें हैं 1 जुलाई 2022 से क्‍या-क्‍या बदल रहा है और आपपर इसका असर क्‍या होगा।

डिजिटल संपत्ति और क्रिप्‍टोकरेंसी पर टैक्‍स

इस साल के बजट के दौरान डिजिटल करेंसी लाने की बात कही गई थी, जो 1 जुलाई से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा टीडीएस को लेकर भी नियम बदल रहे हैं।
टीडीएस की सीमा 50 हजार रुपए कर दी गई है, जिसमें ऐसे व्‍यक्ति शामिल हैं तो उन्‍हें आईटी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट करना आवश्‍यक है।
वहीं सट्टा लेनदेन और घुड़दौड़ में पैसा लगाने वालों को भी 30 प्रतिशत आईटी नियम के तहत उपकर और अधिभार देना होगा।
वहीं 22 जून को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि वीडीए और क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण पर कर कैसे काटा जाएगा।

वीडीए ट्रांजैक्‍शन पर टीडीएस

खरीदार आयकर विभाग ने कहा कि खरीदार और विक्रेता दोनों को एक आभासी संपत्ति के दूसरे के लिए विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए करों को रोकना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह भी कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 194 एस के अनुसार, खरीदार को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के पीयर-टू-पीयर लेनदेन में कर में कटौती करनी होगी।

पैन आधार लिंक पर अधिक जुर्माना

CBDT की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे लोगों को अब आधार से पैन लिंक करने में दोगुना चार्ज देना होगा, जो 1 जुलाई से आधार और पैन को लिंक करेंगे।
वहीं अभी यह चार्ज केवल 500 रुपए लिया जा रहा है, जो जुलाई से 1000 रुपए चुकाना होगा।
वहीं 31 मार्च 2023 आधार से पैन को लिंक करने के आखिरी तारीख है। यूजर्स कई तरह से आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं। यूजर्स टैक्‍स e-फाइलिंग पोर्टल, SMS, NSDL/UTIL के माध्‍यम से लिंक कर सकते हैं।

TDS/TCS नियमों में चार्जेज

इस महीने की शुरुआत में, सीबीडीटी ने किसी व्यवसाय या पेशे में प्राप्त लाभों के संबंध में नए टीडीएस पर दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि कर अब नकद या वस्तु दोनों पर लागू किया जाएगा।
कहा कि आईटी अधिनियम में एक नियम जोड़ा गया है, जिसके तहत धारा 194R में किसी भी व्यक्ति से 10 प्रतिशत की कर कटौती की जाएगी, जो एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का कोई लाभ ले रहा हो।
यह नियम अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को दवाओं के नि:शुल्क नमूने मिलने की स्थिति में धारा 194आर लागू होगी।
ऐसे ही अन्‍य वस्‍तुओं पर भी कर लगाया जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको अधिक चार्ज देना होगा।

डीमैट खातों की अनिवार्य टैगिंग

एक बयान में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा था कि स्टॉक ब्रोकरों के सभी डीमैट खाते, जो बिना टैग के हैं, उन्हें जून के अंत तक उचित रूप से टैग करने की आवश्यकता है।
1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते को जमा करने की अनुमति नहीं होगी। हालाकि कॉरपोरेट कार्यों के कारण क्रेडिट की अनुमति होगी।

न्‍यू लेबर कोड

केंद्र ने अभी तक न्‍यू लेबर कोड को लागू करने पर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं।
यदि इसे लागू किया जाता है, तो इसका मतलब की कर्मचारियों के कार्य दिवस में कमी होगी और टेक होम वेतन में वृद्धि के अलावा और कई नियम लागू होंगे।
कम कार्य दिवस, अधिक घंटे: नए लेबर कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या कम करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, कार्य दिवसों को वर्तमान में 5 से घटाकर 4 दिन किया जा सकता है।
हालाकि दैनिक काम करने के घंटों में बढ़ोतरी होगी। इसके तहत 48 घंटे सप्‍ताह में काम करने की आवश्‍यकता होगी, जिसका मतलब होगा कि शिफ्त में 12 घंटे काम करना होगा।
बढ़ा हुआ भविष्य निधि (पीएफ): नए कानून के मुताबिक किसी कर्मचारी का मूल वेतन उनके मासिक वेतन का कम से कम 50 फीसदी होगा। इससे कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं द्वारा किए गए पीएफ योगदान में वृद्धि होगी।
अर्जित अवकाश नीति: नए लेबर कोड के अनुसार अवकाश नीति कर्मचारियों को आगे ले जाने के आधार पर 300 छुट्टियों तक नकद करने की अनुमति देती है। हालाकि मजदूर संघ छुट्टियों की संख्या बढ़ाकर 450 करने की मांग कर रहा है।
सरकारी विभाग अब एक साल में 30 छुट्टियों की अनुमति देते हैं। हालांकि, रक्षा कर्मचारियों को 1 साल में 60 छुट्टियां मिलती हैं।

प्लास्टिक मुक्त होगी दिल्ली

दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल-यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं में काम करने वाली सभी इकाइयों को बंद करने का फैसला किया है।
पहचाने गए एसयूपी आइटम में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम, स्टिरर और रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म शामिल हैं।

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