Prabhat Times
नई दिल्ली। देश में 1 जून 2021 से केवल ब्रांडेड हेलमेट (Branded Helmet) की बिक्री होगी। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट (ISI Mark Helmet) की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है। यह नया कानून देश में एक जून 2021से लागू हो जाएगा।
इस नियम के लागू होने के बाद देश में उन सभी हेलमेट्स की बिक्री बंद हो जाएगी जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो या ISI चिह्न नहीं होंगे। आसान भाषा में समझें तो खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट (Local Helmet) को बेचना अपराध माना जाएगा। वहीं, लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी गैर कानूनी होगा।

नए कानून की कब हुई शुरुआत?

दरअसल, केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें लोकल या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया था। इस अधिसूचना में कहा गया था, “सभी दोपहिया हेलमेट BIS प्रमाणित होने चाहिए और उन पर भारतीय मानक (ISI) का निशान होना चाहिए।”
इसमें कहा गया था कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1 जून, 2021 से मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

1 साल तक जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना

नए नियम केवल हेलमेट के उपयोगकर्ताओं तक सीमित नहीं होगा। बल्कि, 1 जून के बाद से बिना-ISI हेलमेट के बनाने, बिक्री, स्टोरेज (भंडारण) या आयात करने पर 1 साल की कैद के साथ 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

क्यों लाया जा रहा है नया नियम?

इस नए नियम को लाने का मकसद सड़क किनारे मिलने वाले लोकल और घटिया क्वालिटी वाले हेलमेट (बिना ISI मार्क) की बिक्री को रोकना है। दरअसल, सड़क हादसे के दौरान लोकल हेलमेट किसी भी तरफ से वाहन मालिक के सिर की सुरक्षा नहीं कर सकते।

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