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नई दिल्ली। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करती रहती है। अब अथॉरिटी ने एक नई पहल की है, जिसके मुताबिक वाहन बीमा के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) का होना जरूरी होगा।
यदि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं तो अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहन का बीमा नहीं किया जा सकेगा।
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित करते हुए एक सर्कूलर जारी किया है कि सभी वाहनों के इंश्यारेंस को रिन्यू करवाते वक्त प्रदूषण सर्टिफिकेट को मांगा जाना अनिवार्य किया जाए।

इससे यह साफ हो गया है कि यदि आपके पास वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वाहन का बीमा नहीं करवा सकते हैं।
प्राधिकरण ने बीते 20 अगस्त को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के प्रदूषण के मामले में अनुपालन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किया है।

बिना PUC नहीं कर सकेंगे क्लेम

इसके अलावां दुर्घटना की स्थिति में यदि वाहन मालिक इंश्योरेंस क्लेम करता है तो उस दौरान भी प्रदूषण सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के इंश्योरेंस का दावा नहीं किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी जनरल बीमा कंपनियों को इसके बाबत निर्देशित कर दिया है। इरडा ने यह भी कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली- NCR) में प्रदूषण की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस पहल से उम्मीद है कि लोग अपने वाहनों के प्रदूषण के स्तर की जांच करवाएंगे और सड़कों पर कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों का ही आवागमन होगा।
इससे शहरी और अन्य क्षेत्रों में भी प्रदूषण कम हो सकेगा। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी शुरू कर दी गई है, यदि वाहन निर्धारित प्रदूषण के स्तर का अनुपालन नहीं करता है तो उसके PUC सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।