Prabhat Times
चंडीगढ़। (Vehicle Registration) वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस 20 प्रतिशत किए जाने के मामले में पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ है। राज्य में अब भी पुरानी दरें ही लागू हैं। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को पंजाब विधानसभा में एक बिल ‘दी पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन (संशोधित) बिल 2021’ पास किया गया है।
जिसके मुताबिक पंजाब सरकार अब अपने स्तर पर फीस बढ़ा या घटा सकती है और इस उद्देश्य के लिए विधानसभा में बिल लाने की जरूरत नहीं होगी। इस बिल के मुताबिक फीस बढ़ाने या ज्यादा से ज्यादा दर तय की गई है। जिसका जिक्र बिल में किया गया है न कि ये फीस लागू की गई है।
सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबर की रजिस्ट्रेशन फीस 20 प्रतिशत हो गई है, को निराधार बताते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा समय में निजी वाहनों की कीमत के हिसाब से टैक्स दर 7 से 11 प्रतिशत है, इसमें कोई बढ़ौतरी नहीं की गई है और न ही कोई प्रस्ताव है।
12 फरवरी 2021 की नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी प्राईवेट मोटर साईकल की कीमत एक लाख रूपए से कम है तो 7 प्रतिशत टैक्स तथा कीमत एक लाख से ज्यादा है तो 9 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। इस प्रकार कार की कीमत एक लाख से ज्यादा है तो उस पर 9 प्रतिशत टैक्स लिय़ा जा रहा है।
इस प्रकार निजी कार की कीमत 15 लाख तक है तउस पर 9 प्रतिशत टैक्स तथा 15 लाख से ज्यादा कीमत वाली कार पर 11 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। इन दरों में किसी प्रकार की कोई बढौतरी नहीं की गई है और न ही प्रस्ताव है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि निजी वाहनों पर टैक्स 20 प्रतिशत कर दिया गया है। जो कि बिल्कुल गल्त और भ्रामक है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक बिल के मुताबिक सरकारी फीस बढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा दर 20 प्रतिशत है। इसे लागू नहीं किया गया है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक पंजाब सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर पर विधान सभा में प्रस्ताव लाए बिना ही इक हद तक फीस बढ़ा या कम कर सकती है। जैसे कि गैर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ज्यादा से ज्यादा 20 प्रतिशत तक टैक्स लिया जा सकता है।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक बिल का उद्देश्य है कि भविष्य में अगर सरकार चाहे तो अथारिटी से अनुमति लेकर अपने स्तर पर नोटिफिकेशन राही बढ़ा या घटा सकती है। इसके लिए विधान सभा में दोबारा बिल लाने की जरूरत नहीं होगी। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा समय में टैक्स पहले वाले ही लागू हैं।

हाई सिक्यिोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का समय एक माह और बढ़ा

पंजाब सरकार ने राज्य में सभी वाहन चालकों को हाई सिक्यिोरिटी नंबर प्लेटां लगवाने के लिए एक महीना यानिकि 15 अप्रैल तक का समय और बढ़ा दिया है। एक महीने बाद अगर कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाता तो उनके चालान होंगे।
बता दें कि सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भविष्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना व्हीकल आर.सी. प्रिंट नहीं की जाएगी।

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